दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे नए वाहन नियम: सिर्फ BS6, CNG और EV वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश

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दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे नए वाहन नियम: केवल BS6, CNG और EV को मिलेगा प्रवेश

📅 3 जून 2025, मंगलवार


दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से, केवल BS6 मानक, CNG या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। यह नियम दिल्ली की सीमाओं से आने वाले सभी वाहनों पर लागू होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे दिल्ली की सभी सीमाओं पर लगाए जाएंगे। ये कैमरे हर वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करके यह पहचान लेंगे कि वाहन “एंड-ऑफ-लाइफ” श्रेणी में आता है या नहीं।

जैसे ही कोई ऐसा वाहन कैमरे की रेंज में आएगा जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, तो सिस्टम तुरंत उसे पहचान लेगा और कार्रवाई की जाएगी। इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोक दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि यह कैमरे केवल सीमाओं पर ही नहीं बल्कि दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर भी लगाए जाएंगे ताकि शहर में पहले से मौजूद पुराने और नियमों के विरुद्ध चल रहे वाहनों की भी पहचान हो सके।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों की जांच करवा लें और नए मानकों के अनुरूप उन्हें अपडेट करें, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

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