उत्तर प्रदेश: पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को 15 जून तक कार्यमुक्त करने के निर्देश
11 जून 2025 | प्रयागराज
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया 2024-25 के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को 15 जून 2025 तक कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में परिषद सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा 9 जून को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए।
स्थानांतरण की यह सूची 9 जून को परिषद की अधिकारिक वेबसाइट https://intradistricttransfer.upsdc.gov.in पर जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया में शिक्षक अपने-अपने कार्यरत विद्यालय से आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरित हो रहे हैं, जिसे "स्कूल टू स्कूल" स्थानांतरण कहा गया है।
शासनादेश दिनांक 27 दिसंबर 2024 और परिषद के 18 मई 2025 के पत्र के अनुसार, केवल उन्हीं शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा जिन पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या नियुक्ति संबंधी विवाद लंबित न हो।
परिषद ने निर्देश दिए हैं कि कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। इस दौरान संबंधित शिक्षकों के सेवा अभिलेखों, सीआर फाइल, पदस्थापन स्थिति आदि का पूर्ण परीक्षण किया जाए।
परिषद ने चेताया है कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाई गई, तो संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
यह स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और शहरी सेवा संवर्ग के अंतर्गत ही मान्य है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे तैनाती आदेश समय पर जारी करें और कोई भी देरी ना हो।
परिषद ने अंत में स्पष्ट किया है कि सभी प्रक्रिया 15 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाए, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो और नवसत्र की शुरुआत ससमय हो सके।
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