कानून जागा, पर देर से: अंकिता के हत्यारों को उम्रकैद, पर परिवार मांग रहा फांसी!
30 मई, 2025 14:33 IST
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व भाजपा मंत्री के बेटे को उम्रकैद
19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट की हत्या में दोषी पाए गए पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों को आज सजा सुनाई गई

उत्तराखंड के पौड़ी जिले की अदालत ने शुक्रवार को 2022 में हुई अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो पूर्व भाजपा मंत्री विनोद आर्य के बेटे हैं, के साथ सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता शामिल हैं।
मामला क्या है?
18 सितंबर 2022 की रात ऋषिकेश के वनतंत्रा रिसॉर्ट में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि पुलकित आर्य और अन्य आरोपियों ने अंकिता की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने मेहमानों को “विशेष सेवाएं” प्रदान करने के उनके आदेश का विरोध किया था।
मृतका का शव 24 सितंबर को चिल्ला नहर में मिला। आरोपियों ने उसकी हत्या करने की बात कबूल की। पुलकित आर्य को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छिपाना), 354 ए (महिला के साथ छेड़छाड़ और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना) और अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत दोषी पाया गया।
अंकिता भंडारी कौन थीं?
अंकिता भंडारी पौड़ी के एक गरीब परिवार से थीं। उनके पिता बीरेंद्र भंडारी एक सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। अंकिता ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन कोविड महामारी के दौरान वित्तीय संकट के कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी।
अंकिता ने ऋषिकेश के वनतंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ली। नौकरी मिलने के बाद, उसने अपने दोस्त पुष्प को बताया कि उसे मेहमानों को “विशेष सेवाएं” देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके लिए उसे 10,000 रुपये भी मांगे गए थे।
न्याय की जीत: आज बिटिया को मिला हक़ का न्याय
आज बिटिया को न्याय मिला है, जो उसके हक़ की आवाज़ थी। उसकी मौत व्यर्थ नहीं गई, बल्कि उसने हमारे दिलों में उम्मीद की लौ जला दी है। यह सजा सिर्फ दोषियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की और परिवार के लिए एक संदेश है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अंकिता की हिम्मत हम सबके लिए प्रेरणा है।