🟥2,200 करोड़ के घोटाले में CBI ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
नई दिल्ली, 23 मई 2025

एजेंसी ने बताया कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कथित अपराध अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले का है, जब जम्मू-कश्मीर में अलग कानून लागू थे।
CBI द्वारा जिन लोगों को आरोपपत्र में नामित किया गया है, उनमें एक निजी कंपनी के निदेशक, पूर्व सरकारी अधिकारी और एक कारोबारी भी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने परियोजना में अनुचित लाभ पहुंचाने की साजिश रची।
आरोपपत्र दाखिल होते ही पूर्व राज्यपाल की तबीयत को लेकर भी खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वह अस्पताल में भर्ती दिख रहे हैं, साथ ही यह संदेश भी लिखा गया कि वे बात करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके निजी सचिव ने बताया कि उन्हें संक्रमण की शिकायत के चलते दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि वे कई दिनों से डायलिसिस पर हैं।
पूर्व राज्यपाल के पक्ष ने CBI की कार्रवाई को “राजनीतिक प्रतिशोध” बताया है। उनके सहयोगियों का कहना है कि पूर्व राज्यपाल पहले भी इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं और उन्हें रिश्वत देने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद जांच एजेंसी ने उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की है।
गौरतलब है कि यह मामला तब उजागर हुआ था जब पूर्व राज्यपाल ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्हें इस परियोजना से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर करने के एवज में 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। उनके इस बयान के बाद ही CBI ने जांच शुरू की और फरवरी 2023 में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।
इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों ने जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, वहीं कुछ का मानना है कि अगर कोई दोषी है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।